Gramin Awas Nyay Yojana 2024: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब और वंचित नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक जरूरी पहल शुरू की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना (ग्रान्याय) नामक यह महत्वाकांक्षी योजना उन लोगों को पक्के मकान का उपहार देने का वादा करती है, जिनके पास अभी तक अपना आशियाना नहीं है।
ग्रामीण आवास न्याय योजना की आवश्यकता क्यों?
छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में गरीब परिवार हैं, जो कच्चे मकानों या झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर हैं। ये घर न केवल असुरक्षित होते हैं, बल्कि मानसून के दौरान रहने के लिए भी उपयुक्त नहीं होते। ग्रामीण आवास न्याय योजना का लक्ष्य इन्हीं परिवारों को पक्का मकान देकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के दायरे में नहीं आ पाए हैं। ग्रान्याय योजना ऐसे ही छूटे हुए परिवारों को आर्थिक मदद देकर उनका भी सपना पूरा करेगी।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के लाभ
ग्रामीण आवास न्याय योजना का दायरा मात्र आवास निर्माण से कहीं आगे बढ़ जाता है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है।
- ग्रामीण आवास न्याय योजना यह सुनिश्चित करती है कि आवास को मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता मिले। पक्के मकान से न केवल सुरक्षा का भाव आता है, बल्कि यह स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसरों को भी बेहतर बनाता है।
- अपना पक्का मकान होने से गरीबी के दु恶चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है।
- योजना से सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त बनाया जाता है।
- कई मामलों में, घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से बनाए जाते हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- मकान निर्माण से जुड़े कार्यों, जैसे ईंट निर्माण, कुलीगिरी, लोहारगिरी आदि से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ कैसे उठाएं?
ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मापदंड तय किए गए हैं। साथ ही, एक सरल आवेदन प्रक्रिया भी अपनाई गई है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास वर्तमान में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदक अपनी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदक को निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और पासपोर्ट आकार की फोटो सहित सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
- भरे हुए आवेदन फार्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों को ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- यदि आवेदक पात्र पाया जाता है, तो उसे ₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्र) या ₹1.30 लाख (पहाड़ी क्षेत्र) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।