PM Shramyogi Maandhan Yojana: भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो दैनिक मजदूरी करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिरता बहुत कम होती है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया।
कौन कर सकता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन
इस योजना में ये लोग आवेदन कर सकते हैं।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- रिक्शा चालक
- ठेला चालक
- चाय बेचने वाला
- दर्जी
- मोची
- घरों में काम करने वाला
आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
- जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत जुड़े हों।
- जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का लाभ उठा रहे हों।
- किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता।
- योजना में आवेदन देने के लिए आवेदक की मासिक आय 15000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है।
- आधार कार्ड
- कोई दूसरा पहचान पत्र (सरकार द्वारा जारी)
- बैंक खाते की पासबुक
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहाँ आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और आवेदन पूरा किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन: आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर अपने विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। इससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।