Up domicile certificate: उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
यह प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन, संपत्ति खरीदने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
सर्टिफिकेट के लिए पात्रता
निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा:
- आपके माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- आप स्वयं कम से कम 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में रह रहे हों।
- आप किसी ऐसे सरकारी विभाग में कार्यरत हों जिसका स्थानांतरण होता रहता है।
आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन
- ऑफलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन
अधिकांश लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन एक आसान विकल्प है। इसके लिए इन स्टेप्स का पालन करें:
- उत्तर प्रदेश सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट [eDistrict UP] पर जाएं।
- होमपेज पर आपको “सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)” का विकल्प दिखाई देगा। यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो “नया उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
- सफल पंजीकरण के बाद, लॉग इन करें और “आवेदन भरें” विकल्प चुनें।
- अब “निवास” पर क्लिक करें और फिर “निवास प्रमाण पत्र” विकल्प चुनें।
- आपको एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। मांगी गई जानकारी जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, पता आदि भरें और आवश्यक कागजातों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको एक ओटीपी संख्या प्राप्त होगी। इस ओटीपी संख्या का उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहां से आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भरें, आवश्यक कागजातों की मूल प्रति और फोटोकॉपी एक साथ करें और जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता होगी:
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि)
- पते का प्रमाण (बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, संपत्ति कर रसीद आदि)
- यदि आप माता-पिता के निवास के आधार पर आवेदन कर रहे हैं तो उनके निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
- यदि आप 3 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं तो निवास का प्रमाण (school leaving certificate, कॉलेज डिग्री, राशन कार्ड आदि)
- सरकारी कर्मचारी होने पर स्थानांतरण आदेश की कॉपी (यदि लागू हो)
- ध्यान दें: उपरोक्त कागजातों की सूची केवल जानकारी के लिए है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा मांगे गए सटीक कागज के लिए उनसे संपर्क करना उचित होगा।
आवेदन शुल्क
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क सामान्यतः ₹50 से ₹100 के बीच होता है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या जिलाधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए
यदि आप किसी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए, आप eDistrict UP वेबसाइट या अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
यहां कुछ काम की बात बताई गई हैं:
आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना सुनिश्चित करें।
फॉर्म में सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरें।
आवेदन शुल्क का भुगतान करने की रसीद अवश्य रखें।
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो आप eDistrict UP हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
Hii
Kunal Sawale